सेंट्रल डेस्कः छत्तीसगढ़ सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 70 में संशोधन कर लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) की आयु 12 साल निर्धारित करने की अधिसूचना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। नियम में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने अधिसूचना निरस्त कर दी है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 65, 96 व 211 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक्ट के नियम 70 को संशोधित किया था। संशोधन के तहत नियम 70 अ लागू करने की अधिसूचना जारी की गई, इसके मुताबिक लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई।अधिसूचना लागू होने के बाद 65 किमी, 65 से 165 किमी और 165 किमी से अधिक दूरी के लिए वाहनों को सिर्फ 12 साल के लिए ही परमिट जारी किया जाना था। अधिसूचना के खिलाफ डॉ. राजेश जैन सहित अन्य ने एडवोकेट किशोर भादुड़ी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें कहा गया था कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत केंद्र शासन वाहनों की आयु निर्धारित कर देती है, इसके मुताबिक ही परमिट जारी किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक्ट को संशोधित किया है। मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने अधिसूचना निरस्त कर दी है।