बिहार ब्रेकिंग: आर्म्स एक्ट के मामले में नाटकीय ढंग से बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में सरेंडर करने वाली बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आपको बता दें की आर्म्स एक्ट के मामले में मंजू वर्मा लगातार कई दिनों तक फरार रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होने पर बिहार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे और डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. अंत तक बिहार पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और आखिरकार उन्होंने बेगूसराय के मंझौल कोर्ट में सरेंडर किया था.आर्म्स एक्ट मामले में आत्मसमर्पण कर 15 दिनों से जेल में बंद पूर्व समाज कल्याण मंत्री के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में जमानत के लिए दाखिल अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई. जानकारी अनुसार उक्त अर्जी सोमवार को पूर्व समाज कल्याण मंत्री के अधिवक्ता सत्यनारायण महतो के द्वारा मंझौल कोर्ट में दाखिल किया गया था. जिस पर आज अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात त्रिवेदी ने सुनवाई की. पूर्व समाज कल्याण मंत्री के अधिवक्ता ने बताया कि सुनवाई के उपरांत जमानत के लिए दाखिल अर्जी को न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया.
ज्ञात हो कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के जांच के दौरान सीबीआई द्वारा पूर्व मंत्री के पति चंद्रशेखर वर्मा के पैतृक आवास चेरियाबरियारपुर प्रखंड के अर्जुन टोल गांव में छापेमारी की थी. जिसमें सीबीआई डीएसपी द्वारा 50 अवैध जिंदा कारतूस बरामदगी मामले में वर्मा दम्पत्ति पर कांड संख्या-143/18 के तहत मामला दर्ज कराया था.