
बिहार ब्रेकिंग-बेगूसराय
बिहार के पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का नाटकीय ढंग से की गई कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद जेल में उनकी मंगलवार की पहली रात बेचैनी में कटी। भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमरेंद्र कुमार अमर, ने बताया कि सीबीआइ ने चेरिया बरियारपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी में आर्म एक्ट की धारा 25(1) (बी)ए, 26 और 35 के तहत आरोपित किया है। इन धाराओं में कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान है। जज कांड की विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर सजा बढ़ा भी सकते हैं। मंजू वर्मा के वकील सत्यनारायण महतो ने बताया कि वे आर्म एक्ट मामले में आरोपित हैं। उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। सीबीआइ के लगाए आरोप सिद्ध होने के बाद ही उन्हें दोषी माना जाएगा।

ज्ञात हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में नाम आने के बाद जब सीबीआइ ने चेरिया बरियारपुर के श्री पुर अर्जुन टोला स्थित पूर्व मंत्री व उनके पति के पैतृक आवास से प्रतिबंधित हथियारों के 50 कारतूस मिलने पर मंजू वर्मा भी आर्म एक्ट मामले में फंस गईं। तभी से वह भूमिगत थीं।जिसके बाद बेगूसराय के पुलिस ने ढोल बजाकर कुर्की जप्ती का इस्तेहार चिपकाने के बाद पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के नेतृत्व में कुर्की जप्ती की कार्यवाई की गयी । बताते चलें कि मुजफ्फरपुर बालिका यौन शोषण कांड में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने मंगलवार को नाटक के अंदाज में मंझौल न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात द्विवेदी ने उन्हें 1 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया जेल में उन्हें देर शाम कैदी नंबर 545855 आवंटित किया है आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री की फरारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी जिसके बाद पुलिस ने दबाव बढ़ा दिया था। पुलिस की लगातार छापेमारी के बाद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने मंझौल न्यायालय में मंगलवार को नाटकीय ढंग से आत्मसमर्पण किया।