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सीमा शुल्क आयुक्तालय पटना के अंतर्गत सीमा शुल्क प्रमंडल मुजफ्फरपुर एवं फारबिसगंज के अधिकारीयों द्वारा दो बड़ी कार्यवाई करते हुए दिनांक 02.12.2024 को रूपये 09.82 लाख की चायनीज लहसून एवं दिनांक 03.12.2024 को रूपये 1.405 करोड़ की विदेशी मूल की सुपारी जब्त किया गया। विदित हो कि दिनांक 02.12.2024 को सीमा शुल्क (निवारण) प्रमंडल मुजफ्फरपुर के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर बेनीपट्टी, मधुबनी के नजदीक तस्करी कर लाए जा रहे 1020 किलोग्राम चायनीज लहसुन को पिक अप भान संख्या BR-06GE1979 से जब्त किया गया जिसका गाड़ी सहित अनुमानित मूल्य 09.82 लाख रूपये है। अन्य दूसरे कारवाई में सीमा शुल्क (निवारण) प्रमंडल फारबिसगंज के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर हरियाबारा टोल प्लाजा, अररिया के नजदीक ट्रक संख्या HR-38AG- 5040 से 29750 किलोग्राम (425 जूट बैग) विदेशी मूल की सुपारी को बरामद किया गया जिसे दिनांक 04.12.2024 को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया। जिसकी ट्रक सहित कुल अनुमानित मूल्य रूपये 1.405 करोड़ है l उपरोक्त दोनों कारवाई सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) प्रमंडल मुजफ्फरपुर एवं सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) प्रमंडल फारबिसगंज के नेतृतव में अन्य अधीक्षकों एवं निरीक्षकों के द्वारा की गई। फ़िलहाल इस बात की छान बीन की जा रही है कि उक्त तस्करी में कौन कौन लोग शामिल हैंl इसके लिए आगे अन्य विधि सम्मत जरुरी करवाई की जा रही है।
इस पूरे प्रकरण का अहम पहलू यह है कि डा यशोवर्धन पाठक, आयुक्त, सीमा शुल्क पटना के दिशानिर्देश में तस्करी को रोकने के लिए पटना सीमा शुल्क के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त महोदय ने बताया कि तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा और भी अधिक प्रबलता से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इसमें संलिप्त लोगों के विरुध सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सूचना देने वाले व्यक्तियों का भी सीमा शुल्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस तस्कर निरोधक अभियान में भविष्य में भी बेहतर समन्वय और सहयोग अपेक्षित है ताकि ऐसी गैर कानूनी गतिविधि पर पूर्णविराम लग सके। इस सम्बन्ध में आयुक्त डा यशोवर्धन पाठक महोदय ने यह भी बताया की तस्करी विरोधी अभियान में सहयोग करने वाले विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारीयों एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।