बिहार ब्रेकिंगः बिहार में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को दोषी माना है। अदालत ने उन्हें 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इलियास पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इलियास हुसैन फिलहाल बिहार की डिहरी सीट से राजद के विधायक हैं. मामला साल 1992 का है, जब करोड़ों रुपये का अलकतरा घोटाला सामने आया था. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया. इलियास हुसैन राजद के कद्दावर नेता हैं और लालू के काफी करीबी माने जाते हैं.यह मामला करीब 375 मीट्रिक टन अलकतरा की गड़बड़ी का था. इससे सरकार को 18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी. इस मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव सहाबु्द्दीन बेग, सहायक अभियंता शोभा सिन्हा, पीएंडटी के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमद समेत आठ लोग आरोपी थे.इससे पहले 24 सितम्बर को पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत आठ आरोपियों के बयान सीबीआई कोर्ट में दर्ज हुए.