पटना: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद कीर्ति झा आजाद ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के तीन अलग-अलग मामलों में आज पटना स्थित सांसदों एवं विधायकों की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।
विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव की अदालत में तीनों मामलों में अलग-अलग आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका दाखिल करने के साथ ही जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना आजाद की ओर से की गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने तीनों मामले में अलग-अलग दस हजार रुपये के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के जमानतदारों का बंध-पत्र (बॉन्ड पेपर) दाखिल करने के बाद झा को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।
श्री आजाद तीनों मामलों में पूर्व से जमानत पर थे लेकिन मामला पटना की विशेष अदालत में स्थानांतरित होने के बाद उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण बंध-पत्र खंडित करते हुये वारंट जारी किया गया था।
तीन मामलों में पहला मामला वर्ष 2015 का दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाने का था। दूसरा मामला वर्ष 2009 का दरभंगा नगर थाने का था जबकि तीसरा मामला वर्ष 2010 में दरभंगा जिले के ही साकेतपुर थाने में दर्ज किया गया था।
