बिहार ब्रेकिंग डेस्क
भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खुली बिक्री योजना के माध्यम से निर्धारित कीमतों पर उपलब्ध स्टॉक से गेहूँ की बिक्री की जा रही है ताकि बाजार में गेहूँ की कमी न हो सके एवं कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूँ की बढ़ती कीमतों को कम करने हेतु सेंट्रल पूल के स्टॉक से ई-नीलामी के माध्यम से पूरे देश में गेहूँ की तय शुदा मात्रा को खुले बाजार में बिक्री करने का फैसला किया है।
गेहूँ खरीददार जैसे फ्लोर मिलर्स / गेहूँ उत्पादों के निर्माताओं/ गेहूँ प्रोसेसर ( खरीद मात्रा न्यूनतम 10 एमटी ) इसमें भाग ले सकते हैं। जिन प्रार्थी को पास बिजली का एलटी कनेक्शन (75 केवीए से कम) हो अधिकतम 50 मीटन तक एवं बिजली का एचटी कनेक्शन (75 केवीए से उपर) हो अधिकतम 300 मीटन गेहूँ एक नीलामी में उठाव कर सकते हैं।
इसके 31वां ई-नीलामी में बिहार राज्य के विभिन्न एफसीआई गोदामों के 30 केंद्रों से 29,000 एमटी गेहूँ बिक्री के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे पात्रता के अनुसार इस नीलामी में भाग लें एवं नीलामी से खरीदे गेहूँ को प्रोसेस करने के बाद आटा, मैदा, सुजी तथा दलिया आदि के रूप में जनता के उपयोग के लिए बाजार में लाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा खरीदे गये गेहूँ के प्रोसेसिंग के प्रमाण स्वरूप उन्हें प्रोसेसिंग यूनिट के पिछले 3 महीना के स्व-प्रमाणित बिजली बिल जमा करना होगा। इसका न्यूनतम मूल्य रू. 2125/- (यूआरएस गेहूँ) तथा रू. 2150/- (एफएक्यू गेहूँ) प्रति क्विंटल है।