
बिहार ब्रेकिंगः ट्रिपल तलाक मामले से जुड़ी बेहद अहम खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रिपल तलाक को लेकर केंद्र सरकार अध्यादेश लाएगाी। अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में तीन तलाक का बिल अटके होने की वजह से केन्द्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा, राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद यह अध्यादेश कानून का रूप ले लेगा अर्थात अब ‘ट्रिपल तलाक’ देना गैरकानूनी होगा. हालांकि यह अध्यादेश छह माह तक ही वैध होगा.ट्रिपल तलाक’ बिल में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, अपराध गैरजमानती पर मिल सकता है बेलगौरतलब है कि लोकसभा ने ‘ट्रिपल तलाक’ बिल को पास कर दिया है लेकिन यह बिल राज्यसभा में अटका हुआ है. मानसून सत्र में भी यह बिल पास नहीं हो सका, चूंकि राज्यसभा में सरकार बहुमत में नहीं है इसलिए वह बिल को पास नहीं करवा पा रही है.
