बिहार ब्रेकिंगः मुंगेर में एक चैकीदार सहित 2 लोगों की हत्या मामले में जिला अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के आरोपी 7 नक्सलियों को उम्रकैद की सजा सुनायी साथ हीं कोर्ट ने उनपर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। खबर के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक 2010 में हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत गुगलडीह गांव में पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने एक चैकीदार सहित दो लोगों की हत्या कर दी थी.
2010 में हुई थी वारदात
लोक अभियोजक संदीप कुमार भटृाचार्य ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) त्रिभुवन नाथ ने हत्या के आरोपी सात नक्सलियों पिंटू मंडल, नरायण पंडित, उमेश पंडित, विभीषण पंडित, दिगन पंडित, योगी पंडित और नागो पंडित को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन नक्सलियों ने वर्ष 2010 में हवेली खड़गपुर थाना अंतर्गत गुगलडीह गांव में पुलिस मुखबिरी के आरोप में चैकीदार कलेश्वरी मंडल और एक अन्य व्यक्ति कैलाश मंडल की हत्या कर दी थी.इस मामले में दो अन्य नक्सलियों शंकर पंडित और राजकुमार पंडित को उपरोक्त सजा गत 13 सितंबर को सुनाई जा चुकी है. इस मामले में कुल 11 आरोपियों में दो की मौत मामले की सुनवाई के दौरान हो गई थी. सजा पाने वाले इन नक्सलियों पर एक मार्च 2010 की रात्रि में कलेश्वरी मंडल और कैलाश मंडल को उनके घर से बुलाकर गला रेतकर हत्या कर देने का आरोप था. इसी नृशंस हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आया है और आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। तकरीबन 8 सालों के बाद इस पूरे मामले में फैसला आया है और मृतक के परिजनों को इंसाफ मिला है।