बिहार ब्रेकिंग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित आर्गेनाइजेशन सिख फ़ॉर जस्टिस (एसएफजे) से संबंध रखने एवं विदेश से संचालित ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ के एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। उक्त संस्था को भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित कर रखा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ‘पंजाब पॉलिटिक्स टीवी’ पंजाब में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का प्रयोग कर रहा था। उसके बाद मंत्रालय ने 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के सभी एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया।
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ब्लॉक किये गए एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया एकाउंट्स पर साम्प्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक थे। जांच के दौरान पाया गया कि चल रहे चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक वैमनस्य और अलगववाद को भड़काने के लिए कुछ नए एप्स और वेबसाइट को भी लॉन्च करने का समय तय किया हुआ था।
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भारत सरकार भारत में समग्र सूचना वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है साथ ही भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने की क्षमता वाले किसी भी कार्य को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।