बर्ष 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान 27 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा के दौरान पटना के गांधी मैदान में बम विस्फोट करने वाले को आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने सजा दे दी है। बम धमाके के आरोपियों में नौ आरोपी को एनआईए कोर्ट ने सजा दी है। नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा मे शिरकत करने के लिए करीब चार से पांच लाख लोगों की भीड़ गांधी मैदान में जुटी थी और उसी दौरान गांधी मैदान में 9 धमाके हुए थे।
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बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी जबकि 89 लोग घायल हो गए थे। विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने 4 आतंकियों को फांसी की सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो दोषियों को 10 साल और एक को 7 साल की सजा सुनाई है।
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नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी है। साथ ही उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन को उम्र कैद की सजा दी है। यह सभी 6 आतंकी आईपीसी के सेक्शन 302, 120B और यूएपीए एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिए गए थे। इनके अलावा कोर्ट ने अहमद हुसैन और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को 10 साल और इफ्तिखार आलम को 7 साल की सजा सुनाई है।