बिहार ब्रेकिंग
बिहार सरकार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को पंचायती राज्य परामर्शी समिति पर आज कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब पंचायत परामर्शी समिति के अध्यक्ष पंचायत के मुखिया होंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को वो तमाम अधिकार और सुविधाएं मिलेंगे जो उन्हें पहले मिला करती थीं। यह व्यवस्था 16 जून से लागू होगी क्योंकि 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज की जगह परामर्शी समितियां काम करेंगी।
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सरकार के जारी अध्यादेश के अनुसार अब इसके तहत पंचायत सिस्टम में पदों के भी नए नाम हो गए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल खत्म होने और परामर्शी समिति का कार्यकाल शुरू होते ही पंचायत प्रतिनिधियों के पदनाम भी बदल जाएंगे जिसके अनुसार ग्राम पंचायत- ग्राम परामर्शी समिति, पंचायत समिति- पंचायत परामर्शी समिति और जिला परिषद- जिला परामर्शी समिति बन जाएगी। मुखिया प्रधान कहे जाएंगे, परामर्शी समिति, ग्राम पंचायत प्रमुख कहे जाएंगे- प्रधान, परामर्श समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद अध्यक्ष कहे जाएंगे- प्रधान परामर्शी समिति, जिला परिषद।