बिहार ब्रेकिंग
बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल आगामी 15 जून को खत्म हो रहा है। इस मामले में राज्य सरकार ने पंचायत राज एक्ट में एक संशोधन कर पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2021 के तहत सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त करने का निर्णय लिया था जिसके खिलाफ में पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
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वकील प्रियंका सिंह द्वारा दायर की गई इस याचिका में राज्य सरकार के बीते दो जून के बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराने का अनुरोध किया गया है। याचिका में सूबे के मौजूदा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किये जाने या मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले छह महीने तक या नया चुनाव होने तक बढ़ाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में अदालत से प्रतिवादियों को प्रशासनिक अधिकारियों को ग्राम कचहरी समेत बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत का प्रशासन चलाने की शक्ति देने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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विदित हो कि नीतीश सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव को लेकर लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल फागू चौहान ने दो जून को मंजूरी दी थी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया गया है। 15 जून को निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद इसके अगले दिन यानी 16 जून से बिहार में ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद में कामकाज परामर्श समिति के माध्यम से चलेगा।