अब वेब पोर्टल को भी मिलेगा सरकारी विज्ञापन, बिहार वेब मीडिया नियमावली को मिली मंत्री परिषद की स्वीकृति
बिहार ब्रेकिंग
बिहार सरकार के मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की मंजूरी दे दी गई है। इस नियमावली की स्वीकृति के बाद अब सरकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह वेब मीडिया को भी विज्ञापन देगी। सरकार के इस नियमावली से न सिर्फ सरकार की योजनाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां वेब मीडिया के द्वारा जल्दी से और अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सकेगा वहीं वेब मीडिया संचालकों को भी आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा।
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बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 में न्यूज़ पोर्टलों को कुल पांच समूहों में बांटा गया है जिसमें 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर वाले को पहले समूह में रखा गया है वहीं दूसरे समूह में 20 लाख से 50 लाख तक के यूनिक यूजर्स वाले वेब पोर्टल को रखा गया है जबकि 2.5 लाख से 20 लाख यूनिक यूजर्स वाले न्यूज़ पोर्टल को तीसरी श्रेणी में रखा गया है तो 1.5 लाख से 2.5 लाख यूनिक यूजर्स वाले वेब पोर्टल को चौथी श्रेणी में रखा गया है वहीं 50 हजार से 1.5 लाख यूनिक यूजर्स वाले पोर्टल को अंतिम श्रेणी में रखा गया है।
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बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 के तहत पोर्टलों को विज्ञापन पात्रता हेतु बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 की कंडिका 5, 6 एवं 7(iv) के अनुरूप सूचीबद्ध की जाएगी। इसके लिए वेबसाइट का डोमेन जिनके नाम पर रजिस्टर्ड है का आचरण प्रमाण पत्र सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में संलग्न करना होगा। बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 के अंतर्गत उन वेबसाइट को सूचीबद्ध करने में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका पंजीकृत कार्यालय एवं संचालन बिहार की भौगोलिक सीमा के अंदर होगा।