सेंट्रल डेस्कः रेलवे टेंडर घोटाला मामले से जुड़ी बेहद अहम खबर सामने आ रही है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट अब रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू परिवार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वेंकेटेश प्रसाद को संबंधित विभाग में इसकी शिकायत करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई 2018 में वैंकटेश प्रसाद शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा था कि ब्ठप् ने प्त्ब्ज्ब् के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना का नाम थ्प्त् दर्ज नहीं किया था। लेकिन बाद में उनका नाम चार्जशीट में जोड़ दिया गया। इस वजह से जांच कमजोर हो गयी। थ्प्त् में नाम नहीं होने की वजह से सक्सेना हर जांच और पूछताछ में वे बचते रहे। वैंकटेश प्रसाद शर्मा ने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अगुआई में एक एसआइटी का गठन किया जाए और इस मामले की जांच करायी जाए । उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि जांच एजेंसियों के लिए गाइडलाइंस तय किये जाएं ताकि किसी शक्तिशाली और धनवान के खिलाफ जांच प्रभावित न हो।