सेंट्रल डेस्कः बिहार के नियोजित शिक्षकों की ‘समान काम समान वेतन’ की मांग पर जल्द हीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। इस मामले में आज भी सुनवाई हुई है और शिक्षक संगठनों के वकीलों ने अपना पक्ष रखा है। पूरे मामले पर अगली सुनवाई अब 5 सितम्बर को होगी। बिहार के तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हैै। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे और न्यायाधीश उदय उमेश ललित की खंडपीठ मे नियोजित शिक्षकों के मामले में सुनवाई की और इस मामले में कोर्ट ने अभी राज्य सरकार का पक्ष सुना है और अब शिक्षक संगठन के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर को होने वाली है। शिक्षक संघ के पक्ष के बाद केन्द्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। उम्मीद की जा रही है इस पर फैसला जल्द आएगा।बता दें कि समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर पटना हाइकोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।