बिहार ब्रेकिंग-रविशंकर शर्मा-मुंगेर
लूट, डकैती, हत्या, सांप्रदायिक तनाव, पॉस्को जैसे आपराधिक मामलों के अनुसंधानकर्ता अब सिर्फ थानाध्यक्ष होंगे। थानाध्यक्षों को ही इन मामलों के अनुसंधान का भार ग्रहण करना होगा। सभी थानों में अपराधियों का एल्बम तैयार किया जाए। लूट, डकैती, रंगदारी, फिरौती वसूली, कांट्रेक्ट किलिंग, शराब तस्करी जैसे अपराधों में शामिल अपराधियों के फोटोग्राफ और उनका आपराधिक इतिहास अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर तैयार कराया जाए। हर मामले के अनुसंधान में केस डायरी में अनुसंधानकर्ता नामजद, गिरफ्तार या जांच में दोषी पाए गए अपराधी का आपराधिक इतिहास जरूर लिखेंगे। इन अपराध कर्मियों के आपराधिक इतिहास को सुपर विजन में भी इंगित किया जाए। लूट, डकैती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग, रंगदारी वसूली, महिलाओं से जुड़े अपराध के अपराधियों का स्पीडी ट्रायल कराया जाए। जमानत पर बाहर आए अपराधियों के गतिविधियों की निरंतर जांच हो। वैसे अपराधी जो जेल से बाहर आकर पुनः आपराधिक वारदातों में संलिप्त हो रहे हैं, उनका पूरा ब्यौरा रखा जाए तथा जिला सूचना इकाई को उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए। माल खाना पंजी को अपडेट करें
19 जनवरी को गुंडा परेड का आयोजन होगा। गुंडा रजिस्टर में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उनको आगामी 19 जनवरी को सभी थानों में बुलाकर गुंडा परेड कराया जाए। फरवरी महीने से महीने के हर अंतिम रविवार को गुंडा परेड का आयोजन किया जाय। आर्म्स एक्ट के सभी चार्जशीटेड मामलों का स्पीडी ट्रायल इसी महीने से सुनिश्चित कराया जाए। एसएचओ और एसडीपीओ स्पीडी ट्रायल सेल के साथ निरंतर समन्वय बनाएं और इस महीने बड़ा थाना 8 और छोटा थाना चार चार्जशीटेड मामलों के स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करें। 392, 302, 395, 396, 376, 385, 387, पॉक्सो, आर्म्स एक्ट के लंबित मामलों का आरोप पत्र शीघ्र समर्पित हो। अगले महीने की अपराध गोष्ठी तक बड़ा थाना 10 और छोटा थाना 5 मामलों में आरोपपत्र समर्पित करना सुनिश्चित कराएं। स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के पास मनचलों की गतिविधियों पर लगाम लगाएं। जिन क्षेत्रों में छेड़खानी की शिकायतें मिल रही हैं वहां मनचलों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सादे लिबास में पुलिस की तैनाती हो। आवश्यकता पड़ने पर एसडीपीओ तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी सहयोग मांगा जाए लेकिन मनचलों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में लड़कियों के महिलाओं के साथ छेड़खानी की शिकायतें मिलेंगी तो इसके लिए एसएचओ जिम्मेवार होंगे। उक्त निर्देश मुंगेर एसपी लिपी सिंह ने जारी किया है। जिसका सभी थानाध्यक्षों को अनुपालन करना अनिवार्य है।