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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद घाटी में इंटरनेट और नेताओं को नजरबंद करने जैसी पाबंदियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पूरा बैन लगाना बहुमत सख्त कदम है। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा है कि लोगों को असहमति जताने का हक है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें जम्मू-कश्मीर में मोबाइल-इंटरनेट सेवा बंद करने और लोगों की आवाजाही पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कही हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पाबंदियां अवैध तरीके से लगाई गई, इनके जरिए लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हुए कई महीने हो गए, लेकिन अब भी कई तरह के प्रतिबंध जारी हैं।