बिहार डेस्कः पटना हाईकोर्ट ने राजद नेता तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोई ने इसे जनहित का मामला मानने से इनकार करते हुए इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह की खंडपीठ ने एडवोकेट मणिभूषण सैंगर की जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निर्वाचन को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका का प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून में है तो फिर जनहित में ऐसे औचित्यहीन याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसे जनहित याचिका के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती है।कोर्ट ने इस आधार पर इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।