बिहार डेस्कः खबर बिहार बोर्ड के नियमित अध्यक्ष की बहाली से जुड़ा है। पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार सरकार को आदेश दिया है कि बिहार बोर्ड के नियमित अध्यक्ष की बहाली सरकार करे। इसके लिए कोर्ट ने 18 सितम्बर तक की समय सीमा भी तय कर दी है। अदालत ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कामकाज करने के तरीके पर भी कड़ी टिप्पणी की।हाईकोर्ट ने कहा कि इंचार्ज की बदौलत कब तक काम चलाएंगे। जो सक्षम नहीं थे उन्हें बिहार बोर्ड में टॉप करा दिया गया, यह नेशनल न्यूज बना। इस तरह से राज्य की छवि खराब होती है। इसे सुधारने की जरूरत है। अरुण कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह व न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सरकार, अदालती आदेश का भी पालन नहीं करती है। बोर्ड के नियमित अध्यक्ष की बहाली के लिए मार्च में ही आदेश दिया गया था, लेकिन पांच माह बीत जाने के बावजूद बिहार बोर्ड में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं राज्य का पक्ष रखते हुए अपर महाधिवक्ता आशुतोष रंजन पांडेय ने कोर्ट को बताया कि अच्छे अध्यक्ष की तलाश जारी है। तलाश पूरी होते ही कानून के तहत बहाली कर दी जाएगी।