
बिहार ब्रेकिंग-रविशंकर शर्मा-बेगूसराय

एफटीसी कोर्ट प्रथम के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चौधरी ने जानलेवा हमला मामले के नामजद आरोपी नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी शिवम पंडित और शिव जी को धारा 307 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर ₹5000 अर्थदंड भी लगाया है।
इस मामले में अभियोजन अक्ष के एबीपी संतोष कुमार के द्वारा सभी 7 गवाहों से घटना के मुसल्ले सबूत उपलब्ध कराए गए जिसमें चिकित्सक डॉ अशोक शर्मा, डॉ गोपाल मिश्र, डॉ जितेंद्र राय, दरोगा मंजूर बाला पोद्दार सहित कांड के सूचक राम जी पंडित बतौर गवाह अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। यह घटना 8 अगस्त 2004 को लोहिया नगर मोहल्ला में घटित हुई थी जिसमें सूचक राम जी पंडित को जानलेवा हमला करके पेट में गोली मार दी थी इसकी प्राथमिकी सूचक ने नगर थाना कांड संख्या 237/ 2004 में दर्ज कराई थी।