बिहार डेस्कः पूर्णिया में आज मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है लेकिन पटना हाईकोर्ट के अगले आदेश तक इसके परिणाम की घोषणा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में डीआईजी स्तर के अधिकारी की देखरेख में चुनाव आयोग के प्रथम वर्ग के अधिकारी की उपपिस्थिति में चुनाव सम्पन्न कराने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश पूर्व महापौर विभा कुमारी द्वारा हाइकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विकास जैन ने दिया है. याचिका में कहा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेनेवाले वार्ड संख्या-39 के पार्षद विलास चौधरी मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते थे, क्योंकि वे निगम द्वारा आयोजित लगातार चार बैठकों में अनुपस्थित पाये गये थे. याचिका में जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 27 जून को ही नगर निगम के आयुक्त द्वारा विलास चौधरी के बाबत दिशा निर्देश मांगा गया था. जबकि, 29 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक हुई थी. वहीं, डीएम ने दो अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन की मांग की. इसके बाद जिला पदाधिकारी के पत्र के आलोक में 07 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वार्ड पार्षद विलास चौधरी को पत्र भेज कर 24 अगस्त को आयोग में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला देते हुए कहा है कि 10 अगस्त को होनेवाले मेयर चुनाव का परिणाम इस रिट के अंतिम परिणाम से निर्धारित होगा.