लखीसराय: शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार इस कानून के अंतगर्त एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं दो को पांच-पांच साल कैद की सजा मिली है। यह फैसला एडीजे-2 कोर्ट ने सूर्यगढ़ा थाना में कांड संख्या:-205/18 में उत्पाद अधिनियम के तहत सुनाया है। बीहार में शराबबंदी कानून बनने के बाद शराब मामले में किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं सुनाई गई थी। इस कानून के तहत अबतक लोगों को सालों या फिर कुछ महिनों की कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट द्वार उम्रकैद की सजा सुनाने के बाद शराबबंदी कानून में मिली यह अबतक की सबसे कठोर सजा है।