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बिहार विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन राज्य के पत्रकार को ध्यान मे रख सरकार ने बिल पेश किया। सरकार ने बिहार ने राज्य के पत्रकारों को ध्यान मे रखते हुए ‘बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना-2019’ बिल पेश किया जिसके तहत वैसे पत्रकार जो बीस वर्ष के पत्रकारिता के बाद सेवानिवृत हो गए हों तथा किसी प्रकार से पेंशनभोगी न हों उन्हें राज्य सरकार के द्वारा जीवन यापन के लिए 6000₹ प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। उक्त बिल के अनुसार पेंशन के लाभूक पत्रकार के मौत के बाद पति/पत्नी को भी सम्मानजनक जीवन यापन के लिए 3000₹ का पेंशन सरकार के तरफ से प्राप्त होगा।
उक्त पेंशन के लिए दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेन्सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ चैनल एवं न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार, छायाकार, संपादक, समाचार संपादक, उप संपादक, व्यंग्य चित्रकार योग्य हो सकेंगे। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना 2019 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि सीधे लाभुक के खाते में अन्तरित की जायेगी।