
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को आज यानी शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं।
सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बना इसी के साथ यूपी में यह आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाले इस व्यवस्था को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। योगी सरकार से पहले गुजरात और झारखंड सरकार आरक्षण कानून को मंजूरी दे चुकी हैं। राष्ट्रपति कोविंद के मंजूरी देने के बाद अब देश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई और इस संबंध में जानकारी दी गई। फिर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। विधेयक लोकसभा में पास हो गया। इसके अगले दिन राज्यसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश किया गया और लंबी बहस के बाद यहां भी पास कर दिया गया। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति कोविंद के पास भेजा गया। अब राष्ट्रपति कोविंद ने बिल पर हस्ताक्षर कर अपनी मंजूरी दे दी।
