नई दिल्ली: पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद सजा की सजा सुनायी। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा का ऐलान किया। गुरमीत राम रहीम तथा तीन अन्य को इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था। 16 साल पुराने इस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई अदालत ने बुधवार को हरियाणा सरकार की अर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाया है। राम रहीम सहित सभी चारों आरोपियों को पत्रकार मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मारे गए पत्रकार के परिवार ने दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की थी।
सरकार ने कोर्ट से की थी गुजारिश
अब गुरमीत राम रहीम समेत कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट में प्रत्यक्ष तौर पर पेश करने की आवश्यकता नहीं थी। बता दें कि गुरमीत राम रहीम इस समय साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, वहीं तीन अन्य अंबाला सेंट्रल जेल में हैं। हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था को आधार बनाते हुए चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा के ऐलान की कोर्ट से गुजारिश की थी। जिस कोर्ट ने बहस के बहस के बाद सरकार की अर्जी को मंजूरी दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मीडिया को बताया था कि मामले की संवेदनशीलता और प्रदेश में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को देखते हुए सीबीआई कोर्ट ने की सरकार की याचिका मंजूर की है।
राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुआ काफी नुकसान
उन्होंने बताया कि पिछली बार काफी जान-माल का नुकसान हुआ था। गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला समेत कई जगहों पर काफी आगजनी, तोड़फोड़ हुई थी।
यह है मामला
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 16 साल पहले हत्या की गई थी और इस मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आरोपी है। समाचार पत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करने पर साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छत्रपति अपने समाचार पत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे। पत्रकार छत्रपति के परिजनों ने केस दर्ज करवाया था और बाद में इसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई ने 2007 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी और इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था